अब सरकारी कर्मचारियों के फिजूल खर्च पर लगेगी लगाम, सरकार ने की ये तैयारी, जानिए नए नियम
सरकारी कर्मचारियों के हवाई सफर पर होने वाले फिजूल खर्च पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक खर्च में कटौती करने के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी यात्रा की तारीख कम से कम 3 सप्ताह पहले हवाई टिकट बुक करा ले। इसके अलावा उन्हें अपनी श्रेणी के हिसाब से ही सबसे सस्ता किराया वाला टिकट खरीदना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि कर्मचारियों को यात्रा के समय प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुकिंग कराना होगा और बेवजह टिकट रद्द करने से बचना चाहिए।
इनसे कराए टिकट बुकिंग
वित्त मंत्रालय ने फिजूल खर्च पर लगाम लगाने के लिए और सरकारी कर्मचारियों को किन एजेंटों से टिकट बुक करवाना है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 3 एजेंटों से ही टिकट बुक कराना होगा जिसमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल है। वहीं इसके साथ ही हवाई टिकट बुकिंग कराने से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक 72 घंटे से भी कम समय के अंदर बुकिंग करने और 24 घंटे के अंदर टिकट रद्द करने पर कर्मचारियों को स्वघोषित स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।
जाने क्यों जारी किए निर्देश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक देखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी महंगे से महंगे टिकट खरीदकर यात्रा करते हैं। इसके साथ ही कई बार टिकट कैंसिल हो जाता है जिसका पैसा भी जाता है। ऐसे में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है जिससे वित्त विभाग के कार्यालय की ओर से जानकारी दी है कि कर्मचारियों को अपनी श्रेणी में उपलब्ध सस्ती उड़ान चुननी चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक कराने चाहिए और बुकिंग पर किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहिए। वहीं कर्मचारियों को यात्रा पर जाने से पहले 21 दिन पहले फ्लाइट की टिकट बुक कराने की जरूरत है, ताकि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी किराया का लाभ उठाया जा सके और सरकारी खजाने का बोझ भी कम हो जाएगा।
बता दें कि वित्त विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के अंदर ट्रैवल एजेंटों को अपना बकाया देना पड़ेगा। वहीं अधिकारियों को यात्रा की पुष्टि के 72 घंटे के अंदर अंदर केटिंग देना पड़ेगी। मंत्रालय को 31 अगस्त 2022 तक ट्रेवल एजेंटों को पिछले सभी बकाया राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकारी खातों में यात्रा के अलावा और किसी भी तरह का खर्च नहीं जोड़ा जाएगा।