अब कार में पीछे बैठने वालों की खैर नहीं, बिना सीट बेल्ट के दिखने पर होगी ये कार्रवाई, जानिए नए नियम

राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जिसमें बस मालिकों से लेकर कई तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके साथ ही कार में पीछे बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किए जाने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट बैठक में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कार में सफर कर रहा है इसमें पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता पाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंधों के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव भी लाने की तैयारी की जा रही है

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7 साल बाद परिवहन विभाग ने लिया ये फैसला

दरअसल कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है जिसमें अगर कार में पिछली सीट पर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता है और उल्लंघन करते पाया जाता है तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाइक चलाते समय बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों से चालान वसूलने की भी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा चालानी कार्रवाई में राशि में बढ़ोतरी से संबंधी प्रस्ताव को लाया गया है। परिवहन विभाग 7 साल बाद जुर्माने के प्रावधानों में संशोधन कर रहा है। कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई है।

इस चालान की राशि में की बढ़ोतरी

बैठक के दौरान अधिनियम 1988 संशोधित 2019 के नियम को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ होने वाली चालानी कार्रवाई में चालान की राशि बढ़ा दी गई है। पहले जहां 250 रुपये लिए जाते थे वहीं अब 400 रुपये का चालान काटा जाएगा।

इसके अलावा कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा कार में पिछली सीट पर बैठी सवारी को भी अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना होगा। इसका उल्लंघन पाए जाने पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा।

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