इस बैंक पर गिरी आरबीआई की गाज, लाइसेंस निरस्त होने से 22 सितंबर से बंद होने जा रही है बैंक, कहीं आपका खाता तो नहीं

आरबीआई की तरफ से लगातार बैंकों के खिलाफ शक्ति दिखाई जा रही है। एक तरफ जहां सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की कवायद जारी है, दूसरी तरफ ऐसी कई बैंक है जिन पर आरबीआई की तरफ से पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड 22 सितंबर से अपना कारोबार बंद करने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 10 अगस्त 2022 को इस बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

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इस आदेश के तहत बैंक का लाइसेंस निरस्त

आरबीआई की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया कि मुंबई उच्च न्यायालय के 12 सितंबर 2017 के आदेश के अनुपालन के तहत पुणे में स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश 10 अगस्त 2012 से 6 हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा।

बांबे हाईकोर्ट ने 2017-2014 की रिट याचिका संख्या नंबर 2938 एवं 2017 की रिट याचिका संख्या नंबर 9286 नरेश बसंत रावत एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के संबंध में उक्त आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार आरबीआई की ओर से की गई कार्रवाई के चलते बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर देगी।

आरबीआई ने जारी किया ऐसा बयान

आरबीआई ने जो बयान जारी किया है। उसके अनुसार महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने के आदेश जारी करने के अलावा एक परिसमापक नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। दरअसल 2012-13 में ही इस बैंक को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आरबीआई ने 26 अगस्त को निर्देश जारी किया था जिसमें बताया था इसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है।

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गौरतलब है कि इससे पहले आरबीआई ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद अब आरबीआई ने ग्राहकों को बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति की वजह से पैसा निकालने पर भी रोक लगा दी है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है आरबीआई बैंक की तरफ से कई बार कई बैंकों पर कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र समेत मध्यप्रदेश की कुछ बैंकों पर भी सख्ती दिखाई गई थी। ऐसे में इनके कारोबार पर रोक लगा दी गई थी हालांकि बाद में आरबीआई की तरफ से ग्राहकों को राहत भी दी गई है।