जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई 27 फीसदी आरक्षण पर रोक, इस भर्ती परीक्षा को लेकर दिया ये बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है, जहां कई दिनों से गृह विभाग के अंतर्गत FSL में की जा रही वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती में 27 फ़ीसदी आरक्षण देने की मांग की जा रही थी। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 14% आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाने के आदेश दिए । इसके साथ ही मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

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कोर्ट ने 27 फीसदी OBC आरक्षण पर लगाई रोक

दरअसल अंतरिम आदेश के साथ इससे संबंधित अन्य याचिकाओं को सुनवाई के लिए रख दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अब ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण पर ही भर्ती दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में सीधी निवासी अंजू शुक्ला ने एयरटेल में शायद वैज्ञानिकों की भर्ती को लेकर 27 परसेंट फिर भी आरक्षण देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई, लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। वही 14 फ़ीसदी आरक्षण पर भर्तियां करने के आदेश दिए है।

वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट में अब तक नहीं पहुंची है और ना ही अपील दायर की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण पर 3 मामलों पर रोक लगाई है। इससे पहले 2019 में हाईकोर्ट ने आदेश में बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई थी। फिर पीएससी ने एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्तियों में 14 की जगह 27 सीटों के आरक्षण दे दिया। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई है। कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 से पार हो गई थी।

14 फीसदी आरक्षण के साथ होगी परीक्षा

वहीं राज्य सरकार की दलील है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50 से ज्यादा हो सकती है। इसी कारण ओबीसी वालों की बड़ी आबादी को स्पेशल केस की तरह माना जा रहा है। हाल ही में कोर्ट ने वैज्ञानिकों की भर्ती में सिर्फ आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब गृह विभाग के अंतर्गत एफएसएल में वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती 14 फ़ीसदी आरक्षण के साथ की जाएगी।

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