अब प्राइवेट स्कूलों में भी मिलेगी गरीब के बच्चे को शिक्षा, जानिए क्या है RTE कानून और कैसे उठाये फायदा

मध्यप्रदेश में आरटीई के तहत 2022—23 सत्र के लिए प्राइवेट स्कूलों में फ्री में एडमिशन कराया जा रहा है। इसके लिए अभिभावकों को रुपए नहीं देना पड़ेंगे, बल्कि सरकार की तरफ से कक्षा पहली में बच्चों का एडमिशन करवाया जाएगा। इसके लिए अभी तक 8000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें आवेदन एमपी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए अभी तक 8 हजार 132 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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जानें कब तक करना होगा आवेदन

दरअसल इसके लिए आवेदन 30 जून तक कर सकते हैं। इच्छुक लोग आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर जाकर आवेदन की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके लिए कई दस्तावेज की जानकारी दी गई है। जिसमें आगामी 5 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से इन छात्रों का प्राइवेट स्कूलों में सीटों का आवंटन करेंगे।

जानिए क्या है आरटीई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आरटीई के तहत प्रदेश के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए बच्चों को फ्री में शिक्षा देने के लिए साल 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून लाया गया था। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाने की गारंटी मिलती है। इस एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा को लेकर भेदभाव ना किए जाएं।

25 फीसदी सीटें इनके रखेंगे आरक्षित

आरटीई कानून के तहत निजी और विशेष श्रेणी वाले स्कूलों को भी पहली कक्षा में 25 फ़ीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। बता दें कि सरकार के द्वारा इसमें 15 जून से एडमिशन शुरू हो चुका है।

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