मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों के लिए बड़ी खबर, इस तारीख तक करवाये ये काम, विभाग ने कलेक्टरों को दिए ये निर्देश

राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से निजी स्कूलों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल विभाग ने निजी स्कूलों की नवीन मान्यता नवीनीकरण के लिए बड़ी अपडेट दी है। इसके लिए विभाग ने नवीन मान्यता और नवीनीकरण के आवेदन में संशोधन करने को लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है जिसके तहत निजी स्कूलों के द्वारा 21 फरवरी तक अपने आवेदन में संशोधन करवा सकते हैं। बता दें कि इसमें निजी स्कूलों को 3 वर्ष के लिए मान्यता जारी करने का प्रावधान रखा गया है इसके पहले आवेदन करने की तिथि 10 फरवरी थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर डीईओ को निर्देश जारी कर दिया है।

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दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र ने इससे पहले नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए 10 फरवरी तक आवेदन करने की समय सारणी जारी की गई थी, लेकिन शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए इसे अब 21 फरवरी कर दिया गया है इसमें निजी स्कूल आवेदन कर मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जो समय सारणी तय की गई है उसके तहत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आठवीं तक के निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं।

निजी स्कूल ऐसे करें आवेदन

इस मामले की जानकारी देते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के धनराज जीएस ने बताया कि 21 फरवरी तक निजी स्कूल के संचालकों द्वारा आरटी एमपी ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहले इसकी तिथि 10 फरवरी तक की गई थी, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है इसमें आईटी एक्ट के तहत स्कूलों को 3 साल के लिए मान्यता प्राप्त की जाएगी।

वहीं समय सारणी जारी करने के साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र में इस संबंध में सभी जिले के कलेक्टर जिला अधिकारी और विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसके तहत सभी स्कूलों को मान्यता देने के बाद बीआरसीसी प्राइवेट स्कूलों का 28 फरवरी तक भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला अधिकारी को जमा करवाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई मान्यता को निरस्त करवाने की अपील करता है तो इसका कार्य 45 दिन के अंदर कलेक्टर के समक्ष जाकर करवा सकता है।

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