मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर शिवराज सरकार, दिशा निर्देश जारी कर दी ये सख्त चेतावनी

मध्य प्रदेश में स्कूल बस के ड्राइवरों के द्वारा लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। स्कूल बस की लापरवाही के मामले सामने आने के बाद शिवराज सरकार सख्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बार फिर स्कूल बसों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूल के ट्रांसपोर्ट मैनेजरों के साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के साथ 15 बिंदु बताएं।

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बच्चों की सुरक्षा में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। इसके साथ ही सीबीएसआई राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश दिए जिनका पालन करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि अब स्कूल रेगुलर हो गए हैं। इसलिए विभाग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को स्कूल बसों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूल संचालकों को रखना होगा ये ध्यान

अरविंद सक्सेना ने कहा कि स्कूल संचालकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बस ड्राइवर अनुशासित हो किसी भी तरह का अपराध ना होकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले भी नहीं होना चाहिए। वहीं परिवहन अधिकारी ने आगे कहा बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

बस में महिला स्टाफ का होना अनिवार्य

स्कूल प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर स्कूल बस में बच्चे सफर कर रही है तो महिला शिक्षिका अथवा महिला स्टाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है। उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ विधि अनुसार एक्शन भी लिया जाएगा।

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